Breaking News
पुल और उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित- महाराज
पुल और उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित- महाराज
SDRF ने तिलवाड़ा में नदी के बीच टापू पर फंसी तीन महिलाओं का किया सफल रेस्क्यू
SDRF ने तिलवाड़ा में नदी के बीच टापू पर फंसी तीन महिलाओं का किया सफल रेस्क्यू
स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री
स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम घोषित, शुभमन गिल को मिली कप्तानी
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम घोषित, शुभमन गिल को मिली कप्तानी
भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे कई जगह बाधित, बोल्डर और मलबा गिरने से रुकी आवाजाही
भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे कई जगह बाधित, बोल्डर और मलबा गिरने से रुकी आवाजाही
भारी बारिश के बीच डीएम मैदान में, क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश
भारी बारिश के बीच डीएम मैदान में, क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश
करोड़ों की लागत से बना नंदा की चौकी का नया पुल धंसा, प्रशासन ने रोकी आवाजाही
करोड़ों की लागत से बना नंदा की चौकी का नया पुल धंसा, प्रशासन ने रोकी आवाजाही
अवैध निर्माण पर एमडीडीए का एक्शन तेज, देहरादून और ऋषिकेश में दो निर्माण सील
अवैध निर्माण पर एमडीडीए का एक्शन तेज, देहरादून और ऋषिकेश में दो निर्माण सील
जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जिलाधिकारी ने सुनीं 164 शिकायतें
जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जिलाधिकारी ने सुनीं 164 शिकायतें

निजी परमिट वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से होंगे लागू

निजी परमिट वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से होंगे लागू

अब होम स्टेट से ही शुरू करनी होगी यात्रा, 60 दिन से ज्यादा बाहर रहना मना

देहरादून। केंद्र सरकार ने निजी परमिट वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत पर्यटक वाहनों के संचालन से जुड़े कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इन नए नियमों का असर उत्तराखंड समेत पूरे देश में देखने को मिलेगा।

संशोधित नियमों के अनुसार अब सभी पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा उसी राज्य से शुरू करें, जहां से उन्हें परमिट जारी किया गया है। साथ ही कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे परमिट के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और राज्यों के बीच संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

नए प्रावधानों के तहत परमिट के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का टोल बकाया न हो। बकाया होने की स्थिति में परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने परमिट की वैधता अवधि भी बढ़ा दी है। पहले जहां यह अवधि 12 वर्ष थी, अब इसे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी गई है, जबकि कंपनियों को कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर देना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन उसी राज्य में पंजीकृत हो, जहां से उसका संचालन किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों से पर्यटन परिवहन व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top