Breaking News
कोऑपरेटिव बैंकों का लाभ बढ़कर 250 करोड़ रुपये
पूर्व IPS दलीप सिंह कुँवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त
चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, बीकेटीसी यात्री विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं में करें सुधार
नाकामी पर पर्दा है वक्फ बिल, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम- सांसद अखिलेश यादव 
देहरादून में मल्टीलेबल कार पार्किंग, आढ़त बजार निर्माण सहित कई परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर
उत्तराखंड में सियासी बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी ने खींची लक्ष्मण रेखा
सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा घिबली ट्रेंड, लेकिन बन सकता है प्राइवेसी के लिए खतरा
प्रदेशभर में सैकड़ों दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी 
क्या आपका भी है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, तो कंट्रोल करने के लिए इन योगासनों का करें अभ्यास

इनकम टैक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स Re Assessment कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में चार साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. कांग्रेस को यह रकम जुर्माने के रूप में विभाग को देनी होगी।

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top