Breaking News
कोऑपरेटिव बैंकों का लाभ बढ़कर 250 करोड़ रुपये
पूर्व IPS दलीप सिंह कुँवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त
चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, बीकेटीसी यात्री विश्राम गृहों की व्यवस्थाओं में करें सुधार
नाकामी पर पर्दा है वक्फ बिल, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम- सांसद अखिलेश यादव 
देहरादून में मल्टीलेबल कार पार्किंग, आढ़त बजार निर्माण सहित कई परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर
उत्तराखंड में सियासी बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी ने खींची लक्ष्मण रेखा
सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा घिबली ट्रेंड, लेकिन बन सकता है प्राइवेसी के लिए खतरा
प्रदेशभर में सैकड़ों दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी 
क्या आपका भी है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, तो कंट्रोल करने के लिए इन योगासनों का करें अभ्यास

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के रेप और हत्या की घटना के बाद दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कोर्ट का निर्णय:
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास किसी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है, न कि राजनीतिक मंच की तरह कार्य करना।”

चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान:
न्यायालय ने बलात्कार और हत्या की घटना की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि उनका ध्यान इस समय चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर है। न्यायालय ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top